सूचना पुस्तिका
अध्याय 1 - धारा 4 (1) (ख) (i) : संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ई. में स्थापित स्वायत्त संगठन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा संचालित एक स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके आठ केंद्र क्रमशः दिल्ली (1970), हैदराबाद (1976), गुवाहाटी (1978), शिलांग (1987), मैसूर (1988), दीमापुर (2003), भुवनेश्वर (2003) तथा अहमदाबाद (2006) में सक्रिय हैं।
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के प्रमुख कार्य
(क) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के मानकों में सुधार करना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था करना, संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित हिंदी भाषा के अखिल भारतीय स्वरूप के विकास के लिए प्रदत्त निर्देशों के अनुसार हिंदी को अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए समुचित कार्यक्रमों का निर्माण, कार्यान्वयन और सहयोग करना।
(ख) विद्यार्थियों के रहने हेतु छात्रावासों की स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण।
(ग) परीक्षाएँ आयोजित करवाना एवं डिप्लोमा प्रदान करना।
(घ) विभिन्न स्तरों हेतु उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
(ङ) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पत्र-पत्रिकाओं का प्रारंभ एवं प्रकाशन करना।
(च) संस्थान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रही अन्य संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करना, उनका सहयोग करना, उनमें सम्मिलित होना तथा उन्हें संबंद्ध करना।
(छ) समय-समय पर बनाए गए नियमों एवं उपनियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सम्मान एवं पदक की शुरूआत करना और प्रदान करना।
अध्याय 2 - धारा 4 (1) (ख) (ii) : संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
इनका विवरण संस्थान द्वारा प्रकाशित संस्था की बहिर्नियमावली (Memorandum of Association : Rules & Bye Laws के नियम 5, 6, 6(i), 7, 7(ए), 8 (पृष्ठ 10-11 तक), उपनियम 16, 17 (पृष्ठ 27) और अनुसूची (पृष्ठ 28-32) में देखा जा सकता है।
अध्याय 3 - धारा 4 (1) (ख) (iii) : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
विभिन्न मामलों पर विनिश्चय भारत सरकार अथवा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल (जैसा मामला हो) द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में दो श्रेणियाँ हैं –
1 | दैनंदिन के कार्यकलापों से संबंधित मामलों में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के नियमों और विनियमों के अनुसार विनिश्चय किया जाता है। अवकाश स्वीकृति, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति, नियुक्ति, सेवाएँ किराए पर लेना संबंधी कार्य सरकारी नियमों में दिए गए दिशा-निर्देशों और संस्थान में उपलब्ध संरचना के अनुसार किए जाते हैं। |
2 | नई योजनाएँ या विशेष कार्यक्रमों की शुरूआत से जुड़े मामलों में अनुभाग अधिकारी, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रस्ताव की निदेशक/सचिव द्वारा कार्य की प्रकृति, राशि की उपलब्धता के आधार पर संनिरीक्षा की जाती है और तदनुसार निर्णय लिया जाता है। |
लघु श्रेणी/उच्च श्रेणी लिपिक पत्र फ़ाइलें अपने अनुभाग अधिकारी, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक के सामने प्रस्तुत करते हैं। अनुभाग अधिकारी, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक उन्हें कुलसचिव के माध्यम से निदेशक के सामने प्रस्तुत करते हैं। निदेशक संस्थान का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख और शासी परिषद् सह मंडल का पदेन सचिव है। वह प्रस्तुत किए गए मामलों पर संस्था की बहिर्नियमावली में उल्लिखित प्रदत्त शक्तियों की अनुसूची के अनुसार निर्णय लेता है। सभी वित्तीय मामले जैसेः बजट, नये व्यय प्रस्ताव, वार्षिक लेखे, निरीक्षित आख्याएँ आदि अनुमोदन के लिए वित्त समिति के सामने रखे जाते हैं। वित्त समिति के कार्यवृत्त एवं निर्णय अनुमोदन के लिए शासी परिषद एवं मंडल के सामने रखे जाते हैं। मंडल एवं शासी परिषद को संस्थान के सभी प्रकार के शैक्षणिक मामलों में सलाह देने के लिए एक विद्या सभा है। |
अध्याय 4 - धारा 4 (1) (ख) (iv) : केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मापमान
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए मापमान के रूप में निम्नलिखित निकाय एवं पद स्थापित किए गए हैं-
निकायः
निकाय के अंगः
पदः
इनके कार्यों/शक्तियों एवं दायित्वों का विवरण केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा प्रकाशित संस्था की बहिर्नियमावली में निम्नानुसार दिया गया है –
- केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल (नियमः 1/ पृ.-9, नियमः-2/ पृ.-10, नियमः-3/ पृ.-10, नियमः-5/ पृ.-10),
- शासी परिषद् (नियमः-9/ पृ.-11, नियमः-10/ पृ.-11-12, नियमः-11/ पृ.-11-13),
- वित्त समिति (नियमः-12/ पृ.-14),
- विद्यासभा (नियमः-13/ पृ.-14-16),
- अध्यक्ष (नियमः 6/ पृ.-10, उपनियमः 14/ पृ.-27),
- उपाध्यक्ष (नियमः 6(i)/ पृ.-10),
- सचिव (नियमः 7/ पृ.-10, नियमः 8/ पृ.-10-11, उपनियमः 15, 16/ पृ.-27)
इनके अधीन संस्थान के समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यतंत्र का संचालन किया जाता है।
संस्थान की कार्यप्रकृति के अनुसार इसका कार्यतंत्र (ढाँचा) द्विस्तरीय है –
1. शैक्षणिक कार्यतंत्र
शैक्षणिक कार्यतंत्र के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। जिन स्थितियों में आयोग के नियम-विनियम अपर्याप्त होते हैं वहाँ एन.सी.ई.आर.टी. अथवा अन्य समकक्ष भाषा-संस्थानों के मापमान ग्रहण किये जाते हैं।
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यतंत्र
इस कार्यतंत्र हेतु भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित मापमानों का पालन किया जाता है। चूँकि संस्थान एक मिश्रित कार्यतंत्र वाला संगठन है अतः कुछ स्थितियों में इसे मंडल की वित्त समिति, शासी परिषद, विद्या सभा और शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से इसके अपने मापमान तैयार करने पड़ते हैं।
अध्याय 5 - धारा 4 (1) (ख) (v) : केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
मंडल के कृत्यों का निर्वहन करने वाले निकायों- केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, वित्त समिति, शासी परिषद्, विद्यासभा से संबंधित नियमों आदि का संक्षिप्त विवरण केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा प्रकाशित संस्था की बहिर्नियमावली में उपलब्ध है। संस्था की बहिर्नियमावली के अलावा मंडल द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाह केंद्र सरकार के निम्नलिखित नियमों, विनियमों, अनुदेशों, निर्देशिकाओं और अभिलेखों के अनुरूप किया जाता है –
- आधारभूत नियम और सहायक नियम – भाग – I, II, III, IV, V
- केंद्रीय सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम
- स्टाफ़ कार नियम
- चिकित्सा उपस्थिति नियम
- केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम
- केंद्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली
- सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) नियम
- अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) नियम
- बाल शिक्षा सहायता
- सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.)
- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम
- केंद्रीय कोषागार नियम
- केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियम
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि के लिए आरक्षण और रियायतें
- कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका
- विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की विवरणिका और प्रवेश संबंधी नियम
अध्याय 6 - धारा 4 (1) (ख) (vi) : उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण
संस्था के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज मुख्यालय में उपलब्ध हैं -
- समय-समय पर प्रकाशित शासी परिषद और विद्यासभा के कार्य-वृत्त
- विभिन्न प्रवेश विवरणिकाएँ और वार्षिक रिपोर्ट
- वार्षिक गतिविधि कैलेंडर
- प्रमाणित वार्षिक लेखा विवरण (अभिप्रमाणित संस्करणों और प्रकाशित संस्करणों में समयांतर संभव है)
- अंकेक्षण रिर्पोट
- कार्मिकों की गोपनीय आख्याएँ
- आंतरिक समितियों द्वारा प्रस्तुति की गईं आख्याएँ
- क्षेत्रीय केंद्रों और अकादमिक विभागों के प्रतिवेदन
- क्षेत्रीय केंद्रों के लिए किराये पर लिए गये भवनों की किराया अनुबंध फाइलें
- भंडार और आपूर्ति की क्रय-प्रक्रिया (Procurement) संबंधी फाइलें
- अकारादि क्रम में सभी कार्मिकों की पत्राचार फाइलें
- गृह निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिमि संबंधी फाइलें
- कैशबुक, लेजर (वाउचर सहित)
- बजट अनुमान संबंधी फाइलें
- जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./एन.पी.एस की कैशबुक, लेजर और फाइलें
- भवन रखरखाव व मरम्मत संबंधी फाइलें
- प्रवेश फाइलें
- वित्त समिति, शासी परिषद, मंडल और विद्या सभा के कार्यसूची और कार्यवृत्त
- विभागीय परियोजनाओं संबंधी फाइलें
- पुस्तकालय एक्सेशन रजिस्टर और पुस्तकों के कैटेलॉग
- संस्थान द्वारा मुद्रित प्रकाशन और उनकी फाइलें
- परिसंपत्ति रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर
ध्यान दें -
परीक्षा, प्रश्न-पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं की जॉंच और उसकी प्रक्रिया, चयन समितियों के गठन और उसके क्रिया-कलाप से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और शासी परिषद/विद्यासभा के कार्यवृत्त आदि तब तक लोक अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे जब तक उनका प्रकाशन नहीं हो जाता।
अध्याय 7 - धारा 4 (1) (ख) (vii) : मंडल की नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों की भागीदारी की व्यवस्था
शासी परिषद और विद्यासभा में नामित सदस्यों के चयन की प्रक्रिया का विवरण केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा प्रकाशित संस्था की बहिर्नियमावली में देखा जा सकता है। संदर्भित नियमों का विवरण निम्नलिखित है –
- मंडल हेतु नियम 2.1, 2.2, पृष्ठ सं. 9-10 पर देखिए।
- शासी परिषद् हेतु नियम 11, पृष्ठ सं. 12-13 पर देखिए।
- वित्त समिति हेतु नियम 12, पृष्ठ सं. 14 पर देखिए।
- विद्या सभा हेतु नियम 13, पृष्ठ सं. 14-15 पर देखिए।
इसके अलावा रिक्ति, सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार संबंधी विवरण हेतु क्रमशः नियम 14,15 एवं 16 पृष्ठ 16-17 देखिए।
अध्याय 8 - धारा 4 (1) (ख) (viii) मंडल के अंतर्गत कार्य करने वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण
मंडल के अंतर्गत कार्य करने वाले निकायों- कें.हिं.शि. मंडल, शासी परिषद्, वित्त समिति और विद्यासभा का संक्षिप्त विवरण अध्याय 7 में दिया गया है। विवरण के लिए क्रमशः संलग्नक – देखें। इसके अलावा संस्थान के अकादमिक और प्रशासनिक कार्यकलापों के संचालन हेतु मंडल के नियमानुसार समय-समय पर चयन समिति, परीक्षक समिति, क्रय समिति, भवन रखरखाव समिति और परियोजना समितियों का गठन किया जाता है। इनसे संबंधित विवरण मुख्यालय में उपलब्ध है।
अध्याय 9 - धारा 4 (1) (ख) (ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
वर्तमान में निदेशक के अतिरिक्त संस्थान में शैक्षिक वर्ग में नियमित रूप से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं।
प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में अधिकारी, कार्मिक और अनुसंधान सहायक कार्यरत हैं।
इसके अलावा अनुबंध पर प्राध्यापक और प्रशासनिक विभागों में कार्मिक कार्यरत हैं।
संस्थान में विभिन्न केंद्रों में कार्यरत शैक्षिक एवं प्रशासनिक सदस्यों का विवरण
अध्याय 10 - धारा 4 (1) (ख) (x) मंडल के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के समस्त शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मियों के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अनुशासित हैं।
अध्याय 11 - धारा 4 (1) (ख) (xi) : प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
संस्थान को आवंटित बजट और व्यय-विवरण
अध्याय 12 - धारा 4 (1) (ख) (xii) : सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल पर लागू नहीं।
अध्याय 13 - धारा 4 (1) (ख) (xiii) : मंडल द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयॉं
संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग श्रेणी के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है। संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों एवं प्रशिक्षणार्थियों (स्वदेशी एवं विदेशी) को मंडल के नियमों के अनुसार प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इनमें हिंदीतर भाषी राज्यों के हिंदी शिक्षक-प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले स्वदेशी प्रशिक्षु, नवीकरण, संवर्धनात्मक एवं भाषा संचेतना कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले हिंदीतर राज्यों के सेवारत शिक्षक और विदेशों में हिंदी के प्रोत्साहन (पी.एच.ए.) योजना के तहत आने वाले विदेशी विद्यार्थी शामिल हैं।
इसके अलावा संस्थान विभिन्न विषय क्षेत्रों (पुरस्कार श्रेणियों) में उल्लेखनीय हिंदी सेवा के लिए प्रतिवर्ष 14 विद्वानों को हिंदी सेवी सम्मान प्रदान करता है।
अध्याय 14 - धारा 4 (1) (ख) (ixv) : इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाऍं
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल और इसके द्वारा संचालित केंद्रीय हिंदी संस्थान की अद्यतन सूचनाऍं इलैक्ट्रानिक रूप में संस्थान की वेबसाइट www.khsindia.org पर उपलब्ध हैं।
अध्याय 15 - धारा 4 (1) (ख) (xv) : सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाऍं
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल समय-समय पर संस्थान के सूचना पट्ट, विवरणिकाओं, वार्षिक रिपोर्टों, वेबसाइट (www.khsindia.org), विज्ञापनों, प्रेस विज्ञाप्तियों आदि के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करता है। मंडल द्वारा उपलब्ध कुछ सूचनाएँ जैसेः पाठ्यक्रमों के सिलेबस, प्रवेश विवरणिकाऍं आदि निर्धारित मूल्य पर खरीदी जा सकती है।
अध्याय 16 - धारा 4 (1) (ख) (xvi) : केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम
प्रथम अपीलीय अधिकारी |
प्रो. बीना शर्मा, |
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी |
डॉ. चंद्रकांत त्रिपाठी |
सहायक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी |
डॉ. मुनीशा पाराशर, प्रशासनिक अधिकारी, |
सहायक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी |
संस्थान के सभी आठ केंद्रों (दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद) के क्षेत्रीय निदेशक, जिनका विवरण निम्नलिखित है – |
क्षेत्रीय केंद्र |
सहा. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी का नाम |
क्षेत्रीय केंद्र का पता |
कार्यालय फोन एवं फ़ैक्स नंबर |
दिल्ली |
प्रो. महेंद्र सिंह राणा, |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र |
दूरभाष: 011-26237121, 26237122, 26237123 |
हैदराबाद |
डॉ. गंगाधर वानोडे, |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, हैदराबाद केंद्र |
दूरभाष: 040-27427208 27428083 |
गुवाहाटी |
डॉ. राजवीर सिंह, |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, गुवाहाटी केंद्र |
दूरभाष: 0361-2380892, 2380895 |
शिलांग |
श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिलांग केंद्र |
दूरभाष: 0364-227097 |
मैसूर |
डॉ. परमान सिंह, क्षेत्रीय निदेशक |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, मैसूर केंद्र |
दूरभाष: 0821-2422199 |
अहमदाबाद |
डॉ. सुनील कुमार, |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, अहमदाबाद केंद्र |
दूरभाष: 0796-5435053 |
भुवनेश्वर |
डॉ. रंजन कुमार दास, |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, भुवनेश्वर केंद्र |
दूरभाष: 0674-3218489 |
दीमापुर |
डॉ. चंद्रशेखर चौबे, क्षेत्रीय निदेशक |
केंद्रीय हिंदी संस्थान, दीमापुर केंद्र |
दूरभाष: 03862-233152 |
अध्याय 17 - धारा 4 (1) (ख) (xvii) : अन्य सूचनाएँ
सूचनार्थियों के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत रकार द्वारा जारी दिशा निर्देश देखें।
सूचना माँगने की प्रक्रिया
- 1.सूचनासादे कागज पर आवेदन देकर सूचना प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ रु. 10/- मात्र का शुल्क निर्धारित विधि द्वारा (नकद बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा पोस्टल आर्डर) जमा करना आवश्यक है। जो भी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा पोस्टल आर्डर बनवाए वह ‘सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल’ के नाम से देय होना आवश्यक है।
- 2.आवेदन पत्र संबंधित जनसूचना अधिकारी को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। आवेदनकर्ता के लिए सूचना मॉंगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है लेकिन उसे अपने आवेदन पत्र पर पत्राचार का पता मय पिनकोड के देना आवश्यक है।
- 3.मॉंगी गई सूचना का स्पष्ट एवं बिंदुवार विवरण देना आवश्यक है।
- 4.सूचना मॉंगने वाला यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उससे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस सुविधा के लिए गरीबी रेखा/ अंत्योदय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आवेदन के साथ लगाना आवश्यक है।
- 5.इस शुल्क के अलावा जनसूचना अधिकारी द्वारा तय किये जाने और बताए जाने पर आवेदनकर्ता को अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। अन्य शुल्क व दरें-
यदि सूचना उपलब्ध है और उसकी फोटो प्रति माँगी गई है तो-
- 1.रु. 2/- ए-4 या ए-3 प्रति पेज की दर से शुल्क लिया जाएगा।
- 2.वृहद आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत
- 3.नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहॉं सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहॉं नियत किया गया मूल्य।
- 4.दस्तावेजों की जाँच करने का शुल्क : पहले घंटे पर रु. 10/- मात्र और इसके बाद हर 15 मिनट के लिए रु. 5/- मात्र का शुल्क देना होगा।
- 5.सूचना के लिए रु. 50/- मात्र प्रति सी.डी. एवं छपे दस्तावेजों की वास्तविक लागत अदा करनी होगी।
- 6.मुद्रित रूप से प्रदान की गई सूचना के लिए प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशनों के उद्धरणों की प्रतिलिपि के लिए
सूचना का अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप
नोट: यह कोई अनिवार्य प्रारूप नहीं है।
सेवा में,
जन-सूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी
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.................................................................................................
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(संस्थान मुख्यालय/ क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय का नाम और पता (पिनकोड सहित), जहाँ से सूचना मॉंगी जा रही हो)
(क) आवेदक का नामः ............................................................................
(ख) पत्राचार का पता (पिनकोड सहित) ............................................................................
(ग) वांछित सूचना का विवरण
1. माँगी गई सूचना की विषय वस्तु
2. सूचना जिस कालावधि से संबंधित है- माह तथा वर्ष
3. सूचना का विवरण
4. दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाहिए / निरीक्षण करेंगे
(किसी एक पर सही का निशान लगाएँ)
5. सूचना कैसे प्राप्त करना चाहेंगे। स्वयं ÿ / डाक द्वारा ÿ
(किसी एक पर सही का निशान लगाएँ)
(घ) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का सदस्य है? हाँ / नहीं
(किसी एक पर सही का निशान लगाएँ)
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।)
आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान .............................
तिथि ..............................
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